दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भारती एयरटेल पर 2003 से 2005 के बीच 13 सर्किलों में रोमिंग नियमों का उल्लंघन करने की एवज में 650 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
मिली जानकारी के मुताबिक दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने जुर्माना को मंजूरी दे दी है और इसी सप्ताह कंपनी को एक नोटिस भेज दिया जाएगा। एयरटेल ने 2005 तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉल…
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भारती एयरटेल पर 2003 से 2005 के बीच 13 सर्किलों में रोमिंग नियमों का उल्लंघन करने की एवज में 650 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
मिली जानकारी के मुताबिक दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने जुर्माना को मंजूरी दे दी है और इसी सप्ताह कंपनी को एक नोटिस भेज दिया जाएगा। एयरटेल ने 2005 तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉल को अपने ग्राहकों को स्थानीय कॉल के रूप में स्वीकार करने की सुविधा दी, जबकि उसे 2003 में ही ऐसा करने से मना किया गया था।
एयरटेल को वर्ष 2003 से 2005 के बीच 13 सर्किल में रोमिंग नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। डॉट के एक अधिकारी ने बताया कि संचार मंत्री ने इस निर्णय पर मुहर लगा दी है। भारती एयरटेल के प्रवक्ता ने इस संबंध में कहा कि कंपनी को अभी तक डॉट से कोई जानकारी नहीं मिली है। डॉट की आंतरिक समिति ने जांच में पाया था कि कंपनी एसटीडी और आइएसडी कॉल को लोकल कॉल के रूप में दिखा रही है।