बैंकों को शनिवार को ही पुराने नोट आरबीआई के पास जमा कराने होंगे

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आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वह बंद किये जा चुके जितने भी पुराने नोट हैं, उन्हें शनिवार को आरबीआई के निर्गम कार्यालयों या करेंसी चेस्टों में जमा करा दें.
रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों से कहा है कि उनके पास 500 रुपये और एक हजार रुपये के बंद किये जा चुके जितने भी पुराने नोट आते हैं, उनके बारे में शुक्रवार को शाम को ही ई-मेल के जरिये उसे सूचित करें तथा शनिवार को सभी पुराने नोट आरबीआई के निर्गम कार्यालयों या करेंसी चेस्टों में जमा करा दें.

पुराने नोटों को बैंकों में जमा कराने की समय सीमा शुक्रवार (30 दिसंबर) को समाप्त हो रही है. शनिवार से ये नोट सिर्फ रिजर्व बैंक के कार्यालयों में ही जमा कराये जा सकेंगे. इसलिए, आरबीआई ने बैंकों को ये निर्देश जारी किये हैं.

साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक पुराने नोटों में प्राप्त जमा को अपने बैलेंसशीट में उपलब्ध नकदी में न/न दिखायें, उनसे कहा गया है कि वे ऐसे नोटों को 31 दिसंबर को ही रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों या करेंसी चेस्टों में जमा करा दें.
उसने कहा पुरानें नोटों को बैंकों में जमा कराने की मियाद समाप्त होने के साथ 30 दिसंबर को कारोबार की समाप्ति पर सभी बैंकों को इन नोटों के संग्रह के बारे में 30 दिसंबर को ही ई-मेल के जरिये रिजर्व बैंक को जानकारी देनी होगी. इसके लिए सभी शाखाओं से जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंक को व्यवस्था करनी होगी.

जिन बैंकों में रिजर्व बैंक के करेंसी चेस्ट हैं, उनसे कहा गया है कि वे पुराने नोटों को इन चेस्टों में जमा करने के लिए जरूरी इंतजाम करें. इसके मद्देनजर शनिवार रात नौ बजे के बाद भी रिपोर्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध होगी. अधिक मा में पुराने नोट स्वीकार करने के लिए ऐसे बैंक अपने परिसर के अंदर चेस्ट का दायरा बढ़ा भी सकते हैं, बशत्रे वह स्थान भी करेंसी चेस्ट की तरह सुरक्षित होना चाहिये.

जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों (डीसीसीबी) में 10 नवंबर से 14 नवंबर के बीच जमा पुराने नोटों के बारे में केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उन नोटों की व्यवस्था के बारे में निर्देश बाद में जारी किये जायेंगे. आरबीआई ने 17 नवंबर को जारी निर्देश में कहा था कि डीसीसीबी पुराने नोट स्वीकार नहीं कर सकते लेकिन तब तक इन बैंकों में भी पुराने नोटों के रूप में काफी नकदी जमा करायी जा चुकी थी.