जिया सुसाइड मामला: सूरज पंचोली को जमानात नहीं मिली

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3 जून 2013 को जिया का निधन हुआ और उस ही दिन से तरह -तरह की बातें सामने आने लगी।  फिर जब जिया के घर से एक पत्र मिला तब सनसनी फैल गई।  पत्र में से नाम निकला सूरज पंचोली का।  फिर पुलिस ने सूरज को लिया हिरासरत में। और फिर सूरज पंचोली के पिता आदित्य पंचोली ने हर वह कोशिश की अपने बेटे को छुडाने की, पर न कर पाए।

ख़बर है कि सूरज पंचोली की जमानत को मुंबई सेश…

जिया सुसाइड मामला: सूरज पंचोली को जमानात नहीं मिली

3 जून 2013 को जिया का निधन हुआ और उस ही दिन से तरह -तरह की बातें सामने आने लगी।  फिर जब जिया के घर से एक पत्र मिला तब सनसनी फैल गई।  पत्र में से नाम निकला सूरज पंचोली का।  फिर पुलिस ने सूरज को लिया हिरासरत में। और फिर सूरज पंचोली के पिता आदित्य पंचोली ने हर वह कोशिश की अपने बेटे को छुडाने की, पर न कर पाए।

ख़बर है कि सूरज पंचोली की जमानत को मुंबई सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सूरज की याचिका में कहा गया था कि जिया की मां राबिया इससे बदला ले रही हैं, इसलिए उसे फंसाने की कोशिश कर रही हैं।

सूरज की जमानत याचिका का विरोध करते हुए राबिया ने कहा कि जांच अहम मोड़ पर है और ऐसे में इसकी जमानत केस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है।

25 साल की जिया नें पंखे से लटकर अपनी जान दे दी। इस मामले में जांच पडंताल जारी है।  फिलहाल याचिका खारीज हो चुकी है इस कारण सूरज पंचोली को 27 जून तक हिरासत में लेना है।