राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 की रात चलती बस में पैरामेडिकल की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। इस मामले में अब फैसला 25 तारीख को सुनाया जाएगा। हालांकि गैंगरेप मामले के नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। लेकिन कोर्ट ने अभी तक फैसला सार्वजनिक नहीं किया है। नाब…
राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 की रात चलती बस में पैरामेडिकल की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। इस मामले में अब फैसला 25 तारीख को सुनाया जाएगा। हालांकि गैंगरेप मामले के नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। लेकिन कोर्ट ने अभी तक फैसला सार्वजनिक नहीं किया है। नाबालिग को अधिकतम सजा 3 साल की हो सकती है।
सूत्रों की मानें तो नाबालिक आरोपी पर दो एफआईआर 414/12 और 414/13 के तहत मामला दर्ज किया था। 414/12 पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन इस फैसले को अभी सार्वजनिक नहीं किया है। कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी लोगों को निर्देश दिया है कि मीडिया में फैसले को सार्वजनिक न किया जाए। उधर दूसरे मामले यानी 414/13 में कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया है। इस पर अपना फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। 25 जुलाई को इस केस की अगली सुनवाई होगी, जिसमें दूसरे मामले में जुवेनाइल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।
जानकारों की मानें तो जुवेनाइल कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दे दिया है। इसलिए आरोपी को अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है। इसके साथ्ा ही बता दें कि अब यह अरोपी बालिग हो गया है।
इससे पहले कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। नाबालिग आरोपी के खिलाफ जेजेबी में मार्च 2013 में सुनवाई शुरू हुई थी। पुलिस के मुताबिक सभी छह आरोपियों में ‘सबसे ज्यादा बर्बरता’ इसी ने की थी और इस पर दुष्कर्म, हत्या और अपहरण समेत कई आरोप लगे हैं। हालांकि उसके दस्तावेजों के मुताबिक अपराध करते वक्त वो नाबालिग था लेकिन अब जब सजा ऐलान होने वाला है तो वो बालिग हो चुका है।
वहीं इस मामले में अन्य चार आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चल रहा है जबकि मामले का मुख्य आरोपी राम सिंह मार्च में तिहाड़ जेल में मृत पाया गया था। गौरतलब है कि पीड़िता की 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।