इंदौर | इन्दौर की एक अदालत ने धार जिले के मनावर के एसडीएम के एक रीडर को रिश्वत लेने के मामले में आज भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया |
शासकीय अधिवक्ता बी.एल.चौधरी ने बताया कि आरोपी शोभाराम झलने द्वारा फरियादी मोतीलाल से उसकी मॉं श्रीमती लीलाबाई भिलाला के नाम पर मकान निर्माण के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने 2000 रूपये रिश्वत की मांग की गई थी।
फरियादी की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी को एक हजार रू पए की रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडा था। जिस पर माननीय विशेष न्यायालय धार के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ए.ए.खान ने आरोपी को उक्त सजा सुनायी।