मैनिट प्रोफेसर्स की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक

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भोपाल । मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (मैनिट) में चल रही प्रोफेसर्स की भर्ती प्रक्रिया पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मैनिट प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मैनिट के प्रोफेसर्स की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि नई भर्ती प्रक्रिया पहले से काम कर रहे प्रोफेसर्स के हित में नहीं है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाना चाहिए। याचिका के साथ चंडीगढ़ हाईकोर्ट के निर्देशों की प्रतिलिपि भी लगाई गई थी।

चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने भी इस प्रक्रिया को रोकने के निर्देश दिए थे। इस बारे में मैनिट के डायरेक्ट प्रो. अप्पू कुट्टन ने कहा कि चर्चाओं में हाईकोर्ट के आदेश के बारे में सुना है। अभी तक आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। आदेश मिलते ही उनका पालन किया जाएगा।