मध्य प्रदेश सरकार ने स्थाई कृषि पम्प उपभोक्ताओं पर लगने वाले अधिभार को माफ करने का निर्णय किया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार बिजली बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा सरकार भरेगी और शेष आधा हिस्सा किसान 10 किस्तों में भर सकेंगे. किसानों की ओर से शासन लगभग 1100 करोड़ रुपए देगा.
मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि अब किसानों को 600 रुपए प्रति हार्स पावर वर्ष में दो बार प्रति 6 माह में जमा करने होंगे.
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्धारित टैरिफ के अनुसार देय बिजली बिल की शेष राशि राज्य शासन के अनुदान के रूप में मासिक किस्तों में दी जाएगी. उपभोक्ताओं के जमा की गई राशि पर देय ब्याज शासन द्वारा दी गई सब्सिडी में समायोजित किया जाएगा.
फ्लैट रेट की उपरोक्त योजना में शामिल उपभोक्ताओं के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 में अन्य सभी उपभोक्ताओं को राज्य शासन के देय सब्सिडी की दरें वित्तीय वर्ष 2012-13 अनुसार ही रहेंगी.
वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कृषि उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट का भार राज्य शासन का वहन किया जाएगा.