ग्राहकों के पास मौजूद सभी गैर सीटीएस 2010 चेक अब 31 जुलाई, 2013 तक वैध

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इमालवा – रतलाम | भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को नए चेक बुक सिर्फ नए प्रारूप में देने का निर्देश दिया है.इसके साथ ही पुराने प्रारूप वाले चेक बुकों को वापस लेने की समय सीमा जुलाई तक बढ़ा दी है . केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘ग्राहकों के पास मौजूद पुराने प्रारूप ‘नान चेक ट्रंकेशन प्रणाली’ चार माह तक के लिए और वैध होंगे. पहले इसकी समयसीमा 31 मार्च थी.’

रिजर्व बैंक ने कहा है कि जहां भी इलेक्ट्रॉनिक डेबिट सुविधा उपलब्ध होगी, वहां अब आगे की तारीख के जरिये या ईएमआई का भुगतान चेक के जरिये ‘पुराने या नए फार्मेट’ प्रतिबंधित होगा.

रिजर्व बैंक की ओर से बैंक प्रमुखों को जारी सर्कूलर में कहा गया है, ‘ग्राहकों के पास मौजूद सभी गैर सीटीएस 2010 चेक और चार माह के लिए यानी 31 जुलाई, 2013 तक वैध होंगे.’

केंद्रीय बैंक ने सर्कूलर के जरिये बैंकों से कहा है कि वे ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट,पत्र या अपनी शाखाओं-एटीएम में बोर्ड पर लिखकर, वेबसाइट पर अधिसूचना के जरिये इस मुद्दे पर जागरूक करें.

इससे पहले दिसंबर में रिजर्व बैंक ने नए मानक सीटीएस 2010 को अपनाने की समयसीमा तीन माह बढ़ाकर 31 मार्च कर दी थी.

रिजर्व बैंक ने यह नया सर्कूलर इंडियन बैंक एसोसिएशन और कुछ बैंकों के साथ विचार विमर्श के बाद जारी किया है.

सीटीएस-2010 से चेक क्लियरिंग का समय घटेगा.