जगनमोहन रेड्डी को मिली ज़मानत

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वाईएसआर कांग्रेस के नेता और संसद सदस्य जगनमोहन रेड्डी को सीबीआई की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में ज़मानत दे दी है.जगनमोहन रेड्डी पिछले 16 महीने से आंध्र प्रदेश की चंचलगुड़ा जेल में थे.

उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने 27 मई 2012 कोआय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में गिरफ़्तार किया था.अदालत ने उन्हें दो लाख रुपए के मुचलके पर ज़मानत दी. साथ ही अदालत ने कहा है कि वे हैदराबाद छोड़ कर नहीं जा सकते और उन्हें अदालत के समन पर वहां पेश होना होगा.

इस मामले मेंसीबीआई ने अब तक जगनमोहन और पांच अन्य लोगों के खिलाफ़ 10 चार्जशीज दायर की हैं जिनमें से पांच इसी महीने दायर की गई थीं.

आय से ज्यादा संपत्ति’

जगनमोहन रेड्डी पर आरोप हैं कि जब उनके पिता वाईएसआर रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनके व्यवसाय में कई कंपनियों ने करोड़ों रुपए का निवेश किया और बदले में उन्हें सरकार की ओर से कथित तौर पर लाभ पहुँचाया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल नौ मई को कहा था कि मामले में अंतिम चार्जशीट दायर होने के बाद जगनमोहन रेड्डी ज़मानत की अर्ज़ी दे सकते हैं.

जगनमोहन रेड्डी के पास 450 करोड़ रुपए की संपत्ति है.

इस साल जनवरी में उन्हें एक और तगड़ा झटका लगा जबकि क्लिक करेंप्रवर्तन निदेशालयने उनकी आय से ज्यादा संपत्ति रखने के मामले में 143 करोड़ रूपए की संपत्ति ज़ब्त कर ली.

निदेशालय ने कहा कि ये ज़ब्ती मनी-लांड्रिंग विरोधी क़ानून के तहत की गई है.

निदेशालय ने इससे पहले भी जगन की दो और कंपनियों की 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति ज़ब्त की थी.