पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को राष्ट्रदोह के मामले में कल उसके सामने हाजिर होने का आदेश दिया। साथ ही शीर्ष अदालत ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि पूर्व राष्ट्रपति देश छोड़कर न जानें पाएं।न्यायमूर्ति जावेद एस ख्वाजा की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने वर्ष 2007 में संविधान भंग करके आपातकाल…
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को राष्ट्रदोह के मामले में कल उसके सामने हाजिर होने का आदेश दिया। साथ ही शीर्ष अदालत ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि पूर्व राष्ट्रपति देश छोड़कर न जानें पाएं।न्यायमूर्ति जावेद एस ख्वाजा की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने वर्ष 2007 में संविधान भंग करके आपातकाल लगाने से जुड़े देशद्रोह के मामले में मुशर्रफ की सुनवाई की मांग वाली पांच याचिकाओं पर शुरूआती दलीलें सुनने के बाद ये निर्देश दिए।पीठ ने कहा कि मुशर्रफ या उनके वकील आरोपों का जवाब देने के लिए कल अदालत में पेश हों। पीठ ने गृह सचिव को आदेश दिया कि वह मुशर्रफ को विदेश जाने से रोकने के लिए कदम उठाएं। यही नहीं, पीठ ने इन याचिकाओं पर सरकार, मुशर्रफ और अन्य प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी करके यह मामला मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया।मालूम हो, याचिकाओं में शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया कि राष्ट्रद्रोह (दंड) अधिनियम 1973 के तहत मुशर्रफ पर मुकदमा चलाने का सरकार को निर्देश दिया जाए।न्यायमूर्ति ख्वाजा ने कहा कि इन याचिकाओं पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी करना आवश्यक है। कार्यालय प्रतिवादियों की कल उपस्थिति के लिए नोटिस भेजेगा।उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि प्रतिवादी :मुशर्रफ: पाकिस्तान की सीमा छोड़कर बाहर नहीं जाएं। वकीलों द्वारा दायर ज्यादातर याचिकाओं में कहा गया है कि पूर्व सैन्य शासक ने 2007 में आपातकाल घोषित करके दर्जनों न्यायाधीशों को अपदस्थ किया, जिसके लिए उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए।