भोपाल. सुप्रीम कोर्ट ने व्यापमं घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस संबंध में मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत 14 अन्य लोगों की याचिकाओं को खारिज कर दिया।
चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले की जांच मप्र हाईकोर्ट की निगरानी में एसटीएफ कर रही है। ऐसे में सीबीआई जांच का कोई कारण नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने कहा, “आपको उन पांच अधिकारियों पर विश्वास नहीं है जो मामले की जांच कर रहे हैं। आपको संवैधानिक कोर्ट पर भरोसा नहीं है। हाईकोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा है। आपको उस पर भरोसा होना चाहिए।’ सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा,”आप जांच के कितने स्तर चाहते हैं।’
दिग्गज कांग्रेसी वकील ‘फेल’
याचिकाकर्ताओं की ओर से शुक्रवार को तेजतर्रार कांग्रेसी वकीलों ने पैरवी की। इसमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, केटीएस तुलसी, इंदिरा जयसिंह और विवेक तन्खा ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कर मामले को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। लेकिन करीब एक घंटे तक बहस करने के बाद भी वह सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करने में नाकाम रहें।
याचिकाकर्ताओं की ओर से शुक्रवार को तेजतर्रार कांग्रेसी वकीलों ने पैरवी की। इसमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, केटीएस तुलसी, इंदिरा जयसिंह और विवेक तन्खा ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कर मामले को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। लेकिन करीब एक घंटे तक बहस करने के बाद भी वह सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करने में नाकाम रहें।