व्यापमं फर्जीवाड़े को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार से सोमवार को जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से कई ऐसे भी सवाल रहे, जिनको हाईकोर्ट ने गोपनीय माना और सरकार से सील बंद लिफाफे में इन सवालों के जवाब मांगे हैं।
याचिकाकर्ता दिग्विजय सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ट अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह, विवेक तन्खा और राजेन्द्र तिवारी ने हाईकोर्ट में पैरवी की। अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि व्यापम घोटाले की अबतक की जांच में एसटीएफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं पेश कर पाई है। इस घोटाले में कई मंत्रियों के नाम उजागर हो चुके हैं, लेकिन अबतक एसटीएफ ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं कि।
एसटीएफ राज्य सरकार के दवाब में काम कर रही है। लिहाजा मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। तमाम दलीलों को सूनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई जारी रखी है। साथ ही सरकार से सील बंद लिफाफे में जवाब मांगा है।