रतलाम. शहर के 23 व्यावसायिक भवनों को बिना पार्किंग संचालन पाए जाने पर जारी नोटिस की अवधि खत्म होने के बाद सोमवार को नगर निगम दल ने मौका मुआयना किया। करीब 12 भवनों पर नप्ती के बाद लाल निशान लगाए गए हैं। इनका सत्यापन नहीं होने पर इन भवनों का एमओएस वाला हिस्सा तोड़ा जाएगा। वहीं, पार्किग भी तैयार कराए जाएंगे।
शहर के न्यूरोड सहित घास बाजार, चांदनीचौक, धानमंडी, तोपखाना, हरदेवलाला की पीपली और सैलाना रोड पर 23 व्यावसायिक भवन मालिकों को नगर निगम ने नोटिस जारी किए थे। सोमवार को निगम आयुक्त एसके सिंह से चर्चा के बाद लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री नागेश वर्मा ने दल के साथ इन स्थलों का मुआयना किया। भवन मालिकों ने निगम से जारी नोटिस पर भवन और आसपास पार्किग स्थल दर्शा दिए थे। इनका सत्यापन करने और दस्तावेजों की जांच के बाद एमओएस की जगह को लेकर भी नप्ती की गई। नप्ती के दौरान करीब 12 भवनों पर लाल निशान लगाए गए हैं। वहीं, 3 भवन मालिकों के एमओएस की जगह से संबंधित दस्तावेज जांच के लिए बुलाए हैं।
कलेक्टर के निर्देश पर जारी होंगे शॉर्ट नोटिस
नगर निगम को व्यावसायिक भवनों की नप्ती के बाद शॉर्ट नोटिस के लिए फिलहाल कलेक्टर के अवकाश से लौटने का इंतजार करना पड़ेगा। निगम अपनी रिपोर्ट से कलेक्टर को अवगत कराने के बाद भवन मालिकों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की तैयारी करेगा। पार्किग नहीं दर्शा पाने वाले भवनों का व्यावसायिक उपयोग बंद कराया जा सकता है। वहीं, एमओएस का उल्लंघन पाए जाने पर अवैध कब्जे तोडऩे की कार्रवाई की जाएगी।
घास बाजार में भवनों की नप्ती में नहीं मिले पार्किग
निगम दल ने घास बाजार के प्रमुख व्यावसायिक भवन सूरज मार्केट, अल रहमत मार्केट, ताज मार्केट सहित एके प्लाजा का निरीक्षण किया। इन बाजारों में से ज्यादातर के पास मानक अनुसार पार्किग नहीं पाई गई। वहीं, बजाजखाना में भी दो भवनों की पार्किग नहीं मिली। दो व्यावसायिक भवनों का मामला कोर्ट में होने से उनके दस्तावेज बुलाए गए हैं।
कहीं गली तो कहीं पिछले हिस्से में बता रहे पार्किग
निगम दल के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई भवनों के पार्किग गली और उनके पिछले हिस्सों में दर्शाए जा रहे हैं। पार्किग वाली जगह पर निर्माण कर इसका उपयोग व्यावसायिक कार्यो के लिए किया जा रहा है। इस आधार पर निगम ने भवन मालिकों को निर्माण हटाने की चेतावनी जारी की है, निर्माण नहीं हटाने पर निगम दल कार्रवाई करेगा।
इन बाजारों में पार्किग पर उलझन
घास बाजार:- सूरज मार्केट, एके प्लाजा, ताज मार्केट, अल अजीज मार्केट, निखार मार्केट, अल रहमत मार्केट।
चांदनीचौक:- गणेश मार्केट, वीके मार्केट, न्यू मार्केट व तीन व्यावसायिक भवन।
सैलाना रोड:- सैफी मार्केट व दो व्यावसायिक भवन।
धानमंडी/तोपखाना:- सिटी प्लाजा और चौरडिय़ा मार्केट।
हरदेवलाला पीपली:- अग्रवाल नर्सिग होम, मारूती मार्केट व एक व्यावसायिक भवन।
नियम विपरीत नहीं चलेंगे बाजार
भवन अनुमति के दर्शाए नियमों के तहत व्यावसायिक उपयोग वाले भवनों में पार्किग जरूरी है, इसका उल्लंघन कर भवनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। कलेक्टर के निर्देशानुसार भवन मालिकों को नोटिस देकर इनका मौका मुआयना कराया गया है।
– एसके सिंह, आयुक्त नगर निगम रतलाम
बाजार में नप्ती कर लगाए निशान
घास बाजार सहित अन्य स्थानों पर पार्किग स्थल को लेकर मौका मुआयना किया गया है। पार्किग की जगह पर निर्माण पाए जाने पर इनको हटाने के लिए मार्किग की गई है। तय अवधि में इनको नहीं हटाया गया तो कलेक्टर के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी।
– नागेश वर्मा, कार्यपालन यंत्री लोनिवि नगर निगम रतलाम