यदि आपके मकान में कोई किरायेदार है, या आप किसी नए किरायेदार को रखने जा रहे हैं तो आपको उसकी जानकारी नजदीकी थाने पर देना होगी। अन्यथा प्रतिबंधात्मक धारा में केस भी दर्ज हो सकता है।
उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ के दौरान सुरक्षा के लिहाज से रतलाम जिले में धारा 144 लगा दी गई है। कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने 2 माह के लिए प्रतिबंधात्मक धारा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। रतलाम एसपी अविनाश शर्मा के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने अगले 2 माह के लिए जिले में धारा 144 लागू की है। इस धारा के तहत जारी आदेश का उल्लंघन करने पर अधिकतम 6 माह की जेल हो सकती है। यह धारा पूरे जिले में समान रूप से लागू होगी। एएसपी डॉ. प्रशांत चौबे ने बताया सुरक्षा के लिहाजा से जिले में प्रतिबंधात्मक धारा लागू की गई है, प्रोफॉर्मा थाने से भी उपलब्ध हो सकता है, यदि इसी में भरकर जानकारी दी जाए तो बेहतर होगा। सादे कागज पर भी परिचय पत्र की प्रति और फोटो के साथ किरायेदार की जानकारी दी जा सकती है। जिले में निवास करने वाले सभी मकान मालिकों को तय फॉर्मेट में किरायेदार की सूचना थाने से मिलने वाले फॉर्मेट में भरकर देना होगी, यह फॉर्मेट थाने पर मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा सादे कागज पर भी जानकारी, किरायेदार का फोटाे व पहचान पत्र की प्रति जमा की जा सकती है।
3 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार
नवंबर 2013 में भी रतलाम जिले में सुरक्षा के मद्देनजर तत्कालीन कलेक्टर द्वारा किरायेदार और कर्मचारी की सूचना थाने पर देना अनिवार्य किया था। नियम का पालन नहीं करने पर तत्कालीन एसपी रमण सिंह सिकरवार के निर्देश पर पुलिस ने शहर में चैकिंग अभियान चलाया था। रहमत नगर, ब्राह्मणों का वास और दीनदयाल नगर से 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने पुलिस से जानकारी छुपाई थी। इनके खिलाफ पुलिस ने धारा 188 के तहत केस दर्ज किया था।
बाहरी लोगों की सूचना जरूर दें
जिले में जितनी भी होटल या लॉज हैं उनके संचालकों को अपने यहां ठहरने वाले व्यक्तियों की सूचना और पहचान पत्र की प्रति थाने पर देना होगी, इसके अलावा खुद के पास रिकॉर्ड रखना होगा। दो माह में जिले में होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला, ढाबा, पेट्रोल पंप जैसे स्थलों पर निगरानी और बाहरी लोगों के ठहरने की सूचना संबंधित थाने में देना अनिवार्य है। उज्जैन का नजदीकी जिला होने के कारण रतलाम में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।
इन बातों का रखना होगा ध्यान
जिले में जितनी भी होटलें, लॉज, धर्मशालाएं हैं वहां यदि कोई व्यक्ति ठहरता है तो उसकी जानकारी और परिचय पत्र की प्रति उसी दिन नजदीकी थाने में जमा कराना अनिवार्य है।
होटल, लॉज, धर्मशाला पर क्लोज सर्किट कैमरे लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
पार्किंग, पेट्रोल पंप, ढाबा जैसे सार्वजनिक स्थलों पर भी संचालक को ही क्लोज सर्किट कैमरे से निगरानी रखना होगी।
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिसकर्मी को देना होगी।