नमकीन क्लस्टर की जमीन पर कोर्ट का स्थगन आदेश होने के बावजूद जमीन समतल करने का काम कराने पर कोर्ट ने कलेक्टर सहित 4 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इनसे 13 मई तक जवाब प्रस्तुत करने काे कहा गया है। जमीन पर अपना दावा जताने वाले किसानों ने इस मामले में कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इसी याचिका की सुनवाई पर कोर्ट ने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है।

नमकीन क्लस्टर पर 15 आदिवासी किसान अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। किसानों द्वारा इस मामले में पंचम व्यवहार न्यायाधीश महेंद्र सिंह सोलंकी की कोर्ट में वाद दायर किया हुआ है। इस कोर्ट से मामले में स्थगन आदेश जारी हो चुका है। जिला कोर्ट के स्थगन आदेश को हाईकोर्ट इंदौर बैंच ने भी यथावत रखा है। कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद पिछले सप्ताह प्रशासनिक टीम ने क्लस्टर की जमीन पर काम शुरू करवाया था। दावा किया गया था कि जिस जमीन पर क्लस्टर का काम शुरू किया गया है वह विवादास्पद जमीन का हिस्सा नहीं है। किसानों की ओर से वकील भरत निगम ने इस मामले में बुधवार को पंचम व्यवहार न्यायाधीश के समक्ष आदेश की अवमानना याचिका दायर की है। न्यायालय ने इस मामले में कलेक्टर बी. चंद्रशेखर, एसडीएम शहर सुनील कुमार झा, एकेवीएन के इंजीनियर गणेश तिवारी और माणकचौक थाना प्रभारी विपिन बाथम को नोटिस जारी कर 13 मई तक जवाब प्रस्तुत करने काे कहा है।

By parshv