रिलायंस जियो के खिलाफ भारतीय एयरटेल टेलिकॉम ट्राइब्यूनल चला गया है। उसने ट्राइब्यूनल से मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी जियो को फ्री सर्विस देने से रोकने की अपील की है। एयरटेल ने कहा है कि जियो की तरफ से हाल ही में लॉन्च समर सरप्राइज ऑफर को भी बैन किया जाए। जियो के वकीलों ने एयरटेल की याचिका का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह याचिका सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए दायर की गई है।
भारती ने गुरुवार को एक याचिका दायर की, जिसमें ट्राई के निर्देश के बाद जियो की तरफ से समर सरप्राइज ऑफर को रोकने में कथित देरी पर ऐतराज जताया गया है। इस ऑफर के तहत जियो 303 रुपये में तीन महीने तक फ्री वॉइस और डेटा सर्विस दे रहा था। एयरटेल ने कहा है कि ट्राई के बैन से पहले इस ऑफर को लेने वाले ग्राहकों को भी तीन महीने की फ्री सर्विस देना सही नहीं है।
भारती एयरटेल की तरफ से सीनियर वकील गोपाल जैन ट्राइब्यूनल के सामने पेश हुए थे। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक जैन ने कहा कि जियो के समर सरप्राइज ऑफर को तुरंत रोका जाए और उन्होंने इस ऑफर का फायदा किसी भी ग्राहक को देने से रोकने की अपील की। जैन ने कहा कि बैन लगाए जाने से पहले जिन लोगों ने समर सरप्राइज ऑफर सब्सक्राइब किया था, उन्हें भी इसके बेनेफिट्स नहीं मिलने चाहिए।
इसके जवाब में रिलायंस जियो की तरफ से वकील रामजी श्रीनिवासन ने कहा कि एयरटेल की याचिका स्वीकार किए जाने लायक नहीं है क्योंकि इसमें बिल्कुल नया सवाल उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह याचिका सिर्फ मामले को उलझाने के लिए दायर की गई है। श्रीनिवासन और ट्राई के वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा कि समर सरप्राइज ऑफर को 11 अप्रैल को वापस ले लिया गया था।
टेलिकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट ऐंड अपेलेट ट्राइब्यूनल (टीडीसैट) ने ट्राई और रिलायंस जियो को 18 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई अब 20 अप्रैल को होगी। ट्राइब्यूनल इस याचिका को एयरटेल और आइडिया की दूसरी याचिकाओं के साथ क्लब करेगा, जिसमें ट्राई के जियो को 90 दिनों से अधिक समय तक फ्री सर्विस देने का विरोध किया गया है। रूल्स के मुताबिक, कोई कंपनी 90 दिनों तक ही प्रमोशनल ऑफर्स दे सकती है। भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने गुरुवार के डिवेलपमेंट्स पर तुरंत कमेंट नहीं किए।