रतलाम जिले के समस्त व्यावसायिक स्थापनों, कारखानों, मिष्ठान भण्डार, होटल, टेंट हाउस, मेरिज गार्डन, पटाखा निर्माण/विक्रय केंद्र को सूचित किया गया है कि समस्त नियोजक तथा प्रबंधक अपने नियोजन के स्थान पर बाल श्रम मुक्त संस्थान की सूचना अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करे।

उक्त सूचना इस प्रकार है
बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 एवं बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम-2016 की धारा 3 के अन्तर्गत बाल श्रमिक से कार्य करवाया जाना प्रतिबंधित है। अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत बाल श्रमिक नियोजित पाये जाने पर 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा या 20 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। निरंतरित कार्य पर रखने पर धारा 14(2) के अंतर्गत न्यूनतम 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

श्रम पदाधिकारी रतलाम ने बताया कि उक्त सूचना का प्रदर्शन नहीं किये जाने की दशा में श्रम विभाग द्वारा नियोजक के विरूद्ध अधिनियम की धारा 12 का उल्लंघन मान कर तथा संस्थान में बाल/कुमार श्रमिक पाए जाने पर अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन मान कर, अधिनियम की धारा 14(1) या धारा 14(2) के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।