काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की सेशन कोर्ट ने सलमान खान की जमानत मंजूर कर ली. सेशन कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी ने ठीक 3 बजे अपना फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत पर मोहर लगा दी. सलमान को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी गई है. इससे पहले जज जोशी ने केस का अध्ययन कर फैसला सुरक्षित रखा था. बता दें कि जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने दो दिन पहले सलमान को इस मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी.

इससे पहले सलमान के वकील महेश बोरा ने कहा था कि अगर आज सेशन कोर्ट से सलमान को जमानत नहीं मिलती है तो वे लिंक कोर्ट में पेटिशन लगाएंगे. उनकी पूरी कोशिश होगी कि लिंक कोर्ट में भी जमानत याचिका पर आज ही सुनवाई हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है तो सलमान को कम से कम दो दिन और जोधपुर सेंट्रल जेल में ही गुजारना होगा.

उधर, सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी का कहना है कि अदालत ने पूरा मामला सुन लिया है. अब यह जज पर निर्भर करता है कि वह मामले की सुनवाई करेंगे या नहीं. उनका कहना है कि यह सजा के निलंबन का मामला है, कोई नियमित जमानत का मामला नहीं. उनका कहना था कि ट्रांसफर के बावजूद जज का फैसला सुनाना ठीक नहीं.

बता दें कि याचिका पर सुनवाई कर रहे जोधपुर सेशंस कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी का तबादला हो गया है. राजस्थान हाई कोर्ट ने देर रात 87 जजों के एकमुश्त तबादलों का आदेश जारी किया है, जिसमें जोशी का नाम भी शामिल है.