संजय दत्‍त की पुनर्विचार याचिका खारिज, जेल जाना तय

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बॉलीवुड स्‍टार संजय दत्‍त का जेल जाना तय हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई धमाकों में पांच साल की सजा पाने वाले संजय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।

संजय दत्‍त को 17 मई को जेल में जाकर सरेंडर करना पड़ेगा, अब उनके पास सजा से बचने के लिए कोई कानूनी रास्‍ता नहीं रह गया है। कानून के जानकारों का कहना है कि अब संजय जेल जाने से तभी बच सकते हैं…

संजय दत्‍त की पुनर्विचार याचिका खारिज, जेल जाना तय

बॉलीवुड स्‍टार संजय दत्‍त का जेल जाना तय हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई धमाकों में पांच साल की सजा पाने वाले संजय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।

संजय दत्‍त को 17 मई को जेल में जाकर सरेंडर करना पड़ेगा, अब उनके पास सजा से बचने के लिए कोई कानूनी रास्‍ता नहीं रह गया है। कानून के जानकारों का कहना है कि अब संजय जेल जाने से तभी बच सकते हैं, जब राष्‍ट्रपति से उन्‍हें माफी मिल जाए। यानी राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ही संजय दत्‍त की आखिरी उम्‍मीद हैं।

बता दें कि संजय दत्‍त के साथ न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति डॉ बलबीर सिंह चौहान की खंडपीठ ने छह अन्य मुजरिमों की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी है। इसी खंडपीठ ने 21 मार्च को मुंबई के 1993 के बम विस्फोटों की घटनाओं के मामले में अपना फैसला सुनाया था। अदालती फैसले पर पुनर्विचार के लिए यूसुफ मोहसिन नलवाला, खलील अहमद सैयद अली नाजिर, मोहम्मद दाऊद यूसुफ खान, शेख आसिफ यूसुफ, मुजम्मिल उमर कादरी और मोहम्मद अहमद शेख ने भी याचिका दायर कर रखी थी।

इससे पहले संजय दत्‍त ने कोर्ट से कुछ समय की मोहलत मांगी थी और उन्‍हें चार सप्‍ताह का समय मिल भी गया था। संजय दत्त को पांच साल की सजा में से अभी 42 महीने और जेल में गुजारने हैं।

संजय दत्त को मुंबई की टाडा अदालत ने छह साल की सजा सुनाई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे घटाकर पांच साल कर दिया था। साथ ही न्यायालय ने उनके अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें परिवीक्षा पर रिहा करने से भी इनकार कर दिया था। संजय दत्त को गैरकानूनी तरीके से नौ एमएम की पिस्तौल और एके 56 राइफल रखने के जुर्म में टाडा अदालत ने दोषी ठहराया था। ये हथियार उन्हीं विस्फोटक सामग्री और हथियारों की खेप का हिस्सा थे, जिनका इस्तेमाल मुंबई बम विस्फोटों में किया गया था।