राज्यसभा से मोटर व्हीकल संशोधन बिल वोटिंग के बाद पास कर दिया गया है। बिल के पक्ष में 108 और विपक्ष में 13 वोट पड़े हैं। यह बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिल पास होने पर बधाई दी है। बिल में मोटर व्हीकल एक्ट को और सख्त बनाने के प्रावधान शामिल हैं। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है लेकिन छपाई की गलती के कारण इसे संशोधन के लिए फिर लोकसभा में भेजा जाएगा।
इसके अलावा ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना लगाने के प्रावधान इस बिल में शामिल हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और थर्ड पार्टी प्रीमियम को जरूरी बनाने को भी इस बिल में शामिल किया गया है। सड़क सुरक्षा से जुड़े कई पहलुओं को इस बिल में जगह दी गई है और अब हिड एंड रन मामले में मौत होने पर 2 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाएगा, जो पहले 25 हजार था।
बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बिल को पेश किया। दरअसल, देश में हर साल करीब डेढ़ लाख लोगों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है। ट्रैफिक नियमों के बावजूद ज्यादातर लोग इनका पालन नहीं कर करते. नतीजा मौत और विकलांगता होती है। ट्रैफिक नियमों का पालन मजबूती से किया जाए, इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदलाव कर मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 को लोकसभा में पास कर अब राज्यसभा में पेश किया गया है।
गडकरी ने कहा राष्ट्रीय परिवहन नीति को राज्यों पर थोपा नहीं जाएगा। जो राज्य स्वेच्छा से इसे अपना सकेंगे। विधेयक को पिछली लोकसभा में पारित किया गया था, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो सकने के कारण नई लोकसभा में विधेयक दोबारा लाना पड़ा। उन्होंने बताया कि पिछली बार जब यह विधेयक लाया गया था 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की समिति ने इसकी समीक्षा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीकी से युक्त सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में वाहनों को लाएगी जिसमें लोग कम किराए पर वातानुकूलित वाहनों में यात्रा कर सकेंगे।