उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को बरेली जेल में शिफ्ट किया गया है. आजम खान को बरेली जिला जेल में रखा गया है. बरेली जेल में शिफ्ट होने पर आजम खान ने योगी सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगया है. आजम खान को 3 दिन तक लगातार रामपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा.
आजम खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. रामपुर कोर्ट में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम ने कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
इस केस की सुनवाई जज धीरेंद्र कुमार की अदालत में हुई थी. यह जमानत याचिका दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में दायर की गई थी, जिसमें अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बनवाया गया था और दूसरा लखनऊ से बनवाया गया था. अब्दुल्ला आजम के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग थी.
इस मामले में सरकारी वकील दलविंदर सिंह डम्पी ने कहा कि सपा सांसद आजम खान गुरुवार को एडीजे 6 कोर्ट में पेश हुए थे. उसके बाद उनको सीतापुर जेल के लिए रवाना किया गया लेकिन आजम खान को बरेली जेल में रोका गया और वहां शिफ्ट किया गया. इस पर सरकारी वकील दलविंदर सिंह ने बताया कि आजम खान को सीतापुर के लिए रवाना किया गया था लेकिन बरेली जेल में उन्हें शिफ्ट किया गया.
क्यों बरेली जेल में शिफ्ट हुए आजम खान?
आजम खान की बरेली जेल में शिफ्टिंग पर सरकारी वकील दलविंदर सिंह ने कहा कि आजम खान से 2 मामलों में दस्तखत कराकर उनको वापस भेज दिया गया है. अग्रिम रूप से जो भी होगा वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा. बरेली शिफ्टिंग क्यों हुई इस मामले पर जब सरकारी वकील से आज तक ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि डीआईजी जेल द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है.
उन्होंने बताया कि आजम खान की 5, 6 और 7 मार्च को कोर्ट में पेशी भी है. ऐसे में सुविधा को देखते हुए बरेली रोक लिया गया था. अभी तक उनको वीसी वाला ऑर्डर कम्युनिकेट नहीं हो पाया है . अभी ऑर्डर टाइप होने में थोड़ा समय लगेगा. टाइप होने के बाद आर्डर कम्युनिकेट करा दिया जाएगा. उनको कोर्ट द्वारा सीतापुर जेल में ही रखने का आदेश पारित किया गया है. आर्डर कम्युनिकेट होने के बाद आजम खान को बरेली से सीतापुर ही भेजा जाएगा.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी
सपा सांसद आजम खान के संबंध में गुरुवार को रामपुर कोर्ट ने एक विशेष आदेश दिया है, जिसके तहत अब आजम खान एंड फैमिली को कोर्ट के अग्रिम आदेश तक रामपुर कोर्ट में पेश होने की आवश्यकता नहीं है. उनकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी. गुरुवार को रामपुर कोर्ट में आजम खान से संबंधित दो मामलों में सुनवाई थी, जिसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने 13 मार्च और 27 मार्च की तारीख तय की है.