कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने लाहौर एवं प्रांत के अन्य शहरों में एक अप्रैल से प्रभावी लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है। करीब एक करोड़ 10 लाख लोग इस लॉकडाउन से प्रभावित होंगे । यह लॉकडाउन 11 अप्रैल तक लागू रहेगा और इस दौरान प्रांत में शादी समारोह और भीड़-भाड़ वाले सभी तरह के कार्यक्रम पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
महामारी की शुरुआत के बाद लाहौर में पहली बार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मास्क नहीं पहनने के चलते 100 मुकदमे दर्ज किए हैं। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि ऑरेंज लाइन मेट्रो और स्पीडो बस सेवा जैसी सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी जबकि सभी रेस्त्रां एवं होटलों में खाना खाने पर रोक रहेगी। हालांकि, भोजन घर ले जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि बाजार एवं व्यापारिक गतिविधियों की इजाजत शाम छह बजे तक ही रहेगी और सभी पार्क पूरी तरह बंद रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर अधिक परेशान करने वाली है क्योंकि लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद और मुल्तान शहरों में संक्रमण के मामले अधिक संख्या में सामने आ रहे हैं। पंजाब प्रांत में रविवार को संक्रमण के 2,823 नए मामले सामने आए थे जबकि 39 और मरीजों की मौत हुई थी।