ठाणे की कंज्यूमर कोर्ट ने नेटवर्क की दिक्कत को लेकर वोडाफोन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कंपनी को आदेश देते हुए उपभोक्ता को 10 हजार रुपए देने का आदेश दिया है।ठाणे के प्रभाकर वाई जोशी ने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत की कि उसने 2007 में बदलापुर कस्बे में वोडाफोन का एक कनेक्शन लिया। कनेक्शन के समय डीलर ने भरोसा दिलाया था कि उपभोक्ता को बिना किसी खलल के बढ़िया नेटवर्क मिलेगा
जोशी ने बताया कि उसे 2007 से 2008 के बीच कभी सही नेटवर्क नहीं मिला। इसी को आधार बनाते हुए जोशी ने कंज्यूमर कोर्ट में 44 हजार का क्लेम दायर किया। सुनवाई के बाद कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम के प्रेसिडेंट उमेश जावलीकर और सदस्य एनडी कदम ने फैसला सुनाते हुए कंपनी और डीलर पर 10 हजार का जुर्माना लगाया।
फोरम का कहना था कि कंपनी और डीलर दोनों मिलकर इस जुर्माने को दें। अपने पक्ष में बोलते हुए कंपनी और डीलर ने कहा कि कभी तकनीकी खराबी और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण नेटवर्क नहीं मिल पाता है जिसे खारिज कर दिया गया।