रतलाम – इमालवा | अबोध बच्ची के साथ कुकर्म करने वाले एक आरोपी और उसके एक सहयोगी को मंगलवार को रतलाम के विशेष सत्र न्यायालय ने आजन्म कारावास ( जीवन पर्यंत } की सजा से दण्डित किया है | प्रकरण की ख़ास बात यह है कि मात्र तीन माह आठ दिन की अवधि में गिरफ्तारी से लेकर न्यायालय में मामले की सुनवाई औरआरोपियों को कठोर दंड मिला है |
रतलाम के पुलिस अधीक्षक डॉ जीके पाठक ने आजन्म कारावास ( जीवन पर्यंत }की सजा से दण्डित आरोपियों के नाम बाबू पिता प्रभु अमलियार एवं मदन पिता लक्ष्मण अमलियार निवासी ग्राम चिल्लर बताया है | प्रकरण के विवरण अनुसार विगत 16 जून को रतलाम के माणकचौक पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम धबईपाड़ा के जंगल में इन आरोपियों में से बाबू पिता प्रभु ने बकरी चरा रही एक दस वर्षीया बच्ची के साथ जबरदस्ती करते हुए कुकर्म किया था | दुसरे आरोपी मदन पिता लक्ष्मण ने फरियादी बच्ची के साथ मौजूद अन्य बच्चों को वंहा से भगाकर इस अपराध में उसकी मदद की थी | मामले में पुलिस ने लैंगिक अपराध सरंक्षण अधिनियम 2012 की धाराओं के साथ बलात्कार से जुडी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था | प्रकरण की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश श्री केसी बांगर ने की और दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपियों को कठोर दंड से दण्डित किया है |
नगर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह भदोरिया के निर्देशन में तत्कालीन थाना प्रभारी एम एल पुरोहित ने प्रकरण की विवेचना की थी |