ग्वालियर – कलेक्टर पी. नरहरि के एक आदेश ने पूरे प्रदेश में केबल इंडस्ट्री में चल रही लोकल न्यूज चैनल को संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है। केबल एक्ट का सहारा लेते हुए ग्वालियर कलेक्टर ने लोकल केबल पर न्यूज चलाना प्रतिबंधित कर दिया है। कहा गया है कि चुनाव आचार संहिता के तहत केबल पर चलने वाली न्यूज और अन्य कवरेजों की मानिटरिंग करना संभव नहीं है। पूरे प्रदेश में कम से कम १०-१२ शहरों में लोकल एमएसओ अपने चैनल पर न्यूज भी चलाते हैं।

अपने आदेश में कलेक्टर पी नरहरी ने कहा की केबल एक्ट के अंतर्गत कोई भी एमएसओ खबर विज्ञापन और मनोरंजक कार्यक्रमों का निर्माण नहीं कर सकता है | और ना ही खुद से इन्हें रीले कर सकता है | उसका काम सिर्फ सिग्नल लेना और उन्हें आगे भेजना है |

इस आदेश को और भी स्पष्ट करते हुए उन्होंने इस बारे में दांडिक प्रावधानों का भी खुलासा करा है | इसके अंतर्गत उन्होंने कहा की अगर एमएसओ लोकल चेनल चलाता पाया गया तो उसका स्टूडियो और मशीनरी जब्त कर ली जायेगी | इसी के साथ पहली बार दोषी पाए जाने पर दो साल और दुबारा दोष सिद्ध पाए जाने पर पांच साल की सजा की जानकारी भी दी गई है |

बताया जा रहा है की चुनावों के लिए बनी मीडिया मानिटरिंग समिति के सम्मुख यह मामला आया और उसके बाद यह कार्रवाई की गई | इस आदेश के बाद ग्वालियर के लोकल चेनल बंद हो गए है |

 

 

 

By parshv