नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के धरने पर बैठने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को होगी।
सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में दिल्ली की आप सरकार के इस धरने को असंवैधानिक बताया है। चीफ जस्टिस पी. सतशिवम की पीठ ने कहा कि वह इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी।
याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की उम्मीद की जाती है, लेकिन इसके उलट वह पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर कानून-व्यवस्था के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपने मंत्रियों के साथ सोमवार से रेल भवन के सामने धारा 144 का उल्लंघन कर धरने पर बैठे हुए हैं। उनके साथ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, कानून मंत्री सोमनाथ भारती भी धरनास्थल पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों समेत आप के समर्थकों ने रात भी वहीं बताई। रविवार को दिल्ली की जनता से धरने पर शामिल न होने का आह्वान करने वाले केजरीवाल ने सोमवार को एक बार फिर से अपने फैसले को पलटते हुए सभी लोगों से धरने में शामिल होने का आह्वान किया है।