नई दिल्ली। लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग को अगला सेना प्रमुख नियुक्त करने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इन्कार कर दिया। इस मामले में दायर एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जनरल सुहाग की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
सुहाग के अगले भारतीय थल सेना प्रमुख के रूप में चयन किए जाने की प्रक्रिया को चुनौती देने को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर जुलाई महीने पर सुनवाई तय की गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल दस्ताने ने 2013 में दायर अपनी याचिका में कहा था कि सुनवाई का फैसला आने तक लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग की नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए। गौरतलब है कि पूर्व सेनाध्यक्ष और अब केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी ले जनरल सुहाग की नियुक्ति का विरोध करते रहे हैं। बीते दिनों रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी जनरल सुहाग की नियुक्ति को सही ठहराया था।