व्यापमं घोटाला: ‘अतिविशिष्ट’ पर केस दर्ज करने की हाईकोर्ट ने दी अनुमति

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जबलपुर. प्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं घोटाले में शुक्रवार को हाईकोर्ट ने एसटीएफ को अतिविशिष्ट (हाई डिग्नीटरी) के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी। यह अनुमति कोर्ट ने एसटीएफ द्वारा प्रस्तुत की गई प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखने के बाद दिए।
ये अतिविशिष्ट कौन है, इसका खुलासा शनिवार को दर्ज होने वाले मामले के बाद हो सकेगा। हाईकोर्ट के इस ताजा आदेश के बाद व्यापमं घोटाले के आरोपियों के रुप में कोई बड़ा चेहरा सामने आ सकता है। सोमवार को मामले पर अगली सुनवाई होगी जिसमें स्थिति और साफ हो जाएगी।
मामले पर विगत 20 जनवरी को हुई सुनवाई के बाद युगलपीठ ने एसटीएफ को उन आरोपियों की पहचान करने के निर्देश दिए, जिन्हें प्रदेश भर में व्यापमं घोटाले के संबंध में गठित 6 अदालतों की बजाय अन्य अदालतों से जमानतें मिली हैं। मामले पर शुक्रवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रवीश अग्रवाल हाजिर हुए। उनके साथ महाधिवक्ता कार्यालय के अन्य लॉ ऑफीसर भी थे।
एसआईटी रख रही है नजर :
व्यापमं घोटाले की जांच एसआईटी (एसटीएफ) की बजाय सीबीआई से कराए जाने को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व अन्य की ओर से जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। कोर्ट ने यह दलील तो नहीं मानी थी लेिकन एसटीएफ की जांच पर नजर रखने के लिए एक एसआईटी का गठन रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में जरुर कर दिया था। फिलहाल एसटीएफ की पूरी पड़ताल पर एसआईटी ही नजर रख रही है।
‘7 दिनों में दें जानकारी’
युगलपीठ ने प्रदेश के सभी निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों को कहा है कि एसटीएफ द्वारा मांगी जाने वाली जानकारी अधिकतम 7 दिनों में दी जाए। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी युगलपीठ ने दी है।
350 की गिरफ्तारी शेष
युगलपीठ को बताया गया कि अभी व्यापमं घोटाले के अपराध क्र. 12 और 539 में करीब 350 आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। इस पर युगलपीठ ने एसटीएफ से जानना चाहा है कि किस आरोपी की क्या भूमिका है, उसका ब्यौरा सोमवार तक दिया जाए।
सीलबंद लिफाफे में पेश की रिपोर्ट
चीफ जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस आलोक अराधे की युगलपीठ में व्यापमं मामले पर जैसे ही सुनवाई शुरु हुई जांचकर्ता एजेंसी स्पेशल टॉस्क फोर्स ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद युगलपीठ ने अतिविशिष्ट के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति एसटीएफ को दे दी।
‘रजिस्ट्रार जनरल दें अपनी राय’
व्यापमं घोटाले में एसटीएफ द्वारा आरोपी बनाए गए कुछ आरोपियों को गैर नामांकित अदालतों से जमानतें मिलने के मामले को हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है। युगलपीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को कहा है कि वे इस मामले पर सोमवार तक अपनी राय पेश करें।