मुंबई। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को हिट एंड रन मामले में राहत मिल गई है जबकि काले हिरण के शिकार मामले में दर्ज आर्म्स एक्ट केस पर जोधपरु कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। मुंबई की एक अदालत ने हिट एंड रन मामले में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सलमान के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। इससे सलमान के साथ-साथ उनके निर्देशकों ने भी जरूर राहत की सांस ली होगी, जिनकी फिल्मों में सलमान काम कर रहे हैं या करने वाले हैं।
2002 के हिट एंड रन केस में अभियोजन पक्ष ने याचिका दायर कर सलमान को ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। हालांकि, सलमान के वकील ने इसका विरोध किया था। जज डीडब्ल्यू देशपांडे ने मामले को खारिज कर दिया। इस केस में एक आरटीओ अफसर ने दावा किया था कि 28 सितंबर 2002 को बांद्रा में जब हादसा हुआ था तब सलमान के पास लाइसेंस नहीं था।
काले हिरण के शिकार मामले में फंसे बॉलीवुड स्टार सलमान खान पर जोधपुर अदालत आज अपना फैसला सुना सकती है। पिछले 16 साल से यह मामला अदालत में चल रहा है। आज इसमें फैसला आने की उम्मीद है। सूत्रों की मानें तो सलमान आज अदालत में उपस्थित हो सकते हैं। सलमान खान पर मेड इन USA -87011 रिवॉल्वर के इस्तेमाल का आरोप है।
गौरतलब है कि फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान 15 अक्टूबर 1998 को सलमान खान पर काले हिरण शिकार के तीन केस दर्ज हुए थे। इनमें से दो में सलमान को सजा हो चुकी है और तीसरा अभी विचाराधीन है। निचली अदालत ने सलमान को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत 10 अप्रैल, 2006 को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई थी और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। ऐसी आंशका जताई जा रही है कि इस मामले में सलमान को सजा सुनाई जा सकती है। ऐसे में सलमान की फिल्मों की शूटिंग प्रभावित हो सकती है।
बता दें कि इस मामले में कोर्ट 25 फरवरी को ही अपना फैसला सुनाने वाली थी। लेकिन पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले में सामने आए कुछ नए तथ्यों के बाद ये आवेदन अदालत के संज्ञान में लाए गए। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 3 मार्च तक के लिए टाल दी थी। सलमान खान के वकील ने कोर्ट में अपील की थी कि 2006 की कुछ पेंडिंग एप्लीकेशन हैं जिन पर पहले सुनवाई हो और फैसले को टाला जाए।
सलमान खान इस गुजरात के राजकोट के गोंडल में हैं, जहां वह राजश्री बैनर की फिल्म ‘प्रेम रतन धन पायो’ की शूटिंग कर रहे हैं। जोधपुर से गोंडल की दूरी करीब 650 किलोमीटर है। सूत्रों की मानें तो सलमान आज जोधपुर कोर्ट में उपास्थित हो सकते हैं। काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान के अलावा सोनाली बेंद्रे, तबु, नीलम और कुछ अन्य लोग भी आरोपी हैं।
क्या है मामला
सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने 27 सितंबर 1998 को भवाद में हिरण का शिकार किया था। इस मामले में सलमान को एक साल की सजा हो चुकी है। हालांकि यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है। दूसरा केस घोड़ा फार्म 28 सितंबर की रात दो हिरणों के शिकार का है। इस मामले में पांच साल की सजा हो चुकी है, लेकिन अपील हाईकोर्ट में लंबित है। इसके अलावा तीसरा केस एक अक्तूबर 1998 को कांकाणी में काले हिरण के शिकार का है इस मामले में सीजेएम की कोर्ट में गवाहों के बयान हो रहे हैं। चौथा केस अवैध हथियार का है। आरोप है कि 22 सितंबर 1998 को हथियारों के लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद भी रिवॉल्वर और रायफल से उन्होंने शिकार किया। ये हथियार 15 अक्टूबर को सलमान खान के कमरे से बरामद किए गए थे।
सलमान के पास थे ये हथियार
सलमान खान पर मेड इन USA -87011 रिवॉल्वर के इस्तेमाल का आरोप है। दूसरा हथियार एक प्वाइंट 22 बोर नंबर 2118 इस्तेमाल किया गया था। अवैध हथियार रखने के मामले में सलमान को कम से कम एक साल और अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है।