रतलाम। यह अंतिम चेतावनी है। सारे नियम-कायदे आप एक बार फिर से समझ लें। सोमवार से नियमों के विपरीत स्कूली वाहनों में बच्चों को बैठाया तो कार्रवाई के लिए तैयार रहना। यह चेतावनी ट्रैफिक डीएसपी ने रविवार को दी। वे स्कूल संचालकों, मैजिक-ऑटो यूनियन, बस संचालकों की बैठक ले रहे थे।
सोमवार से शहर के अधिकांश स्कूलों का शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है। इसके चलते ट्रैफिक डीएसपी जे.के. दीक्षित ने रविवार बैठक बुलाई थी। इसमें 28 स्कूलों के पदाधिकारी, ऑटो-मैजिक यूनियन सदस्य मौजूद थे। डीएसपी ने बताया पन्ना हादसे को देखते हुए हाई कोर्ट ने गाइड लाइन जारी की है। इसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। सोमवार से कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 10 चीता, 5 पीसीआर, 3 थाना और 2 ट्रैफिक मोबाइल सुबह से शहर में जगह-जगह स्कूली वाहनों की चैकिंग करेंगी।
यहां रहेंगे वाहन प्रतिबंधित : माणकचौक थाने के नाहरपुरा, डालूमोदी बाजार, घासबाजार, चौमुखी पुल, चांदनी चौक, त्रिपोलिया गेट, तोपखाना, हरदेवलाला की पीपली, आबकारी चौराहा, रानीजी का मंदिर, शहर सराय आदि क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाओं के भारी व मध्यम वाहनों को प्रतिबंधित किया है। इन क्षेत्राें में वाहन चलते पाए जाने पर कार्रवाई होगी।
इन नियमों के पालन के दिए निर्देश
स्कूली वाहनों का रंग पीला हो।
वाहनों में फ़र्स्ट एड बॉक्स, स्पीड गवर्नर, खिड़कियों में सुरक्षा जाली हो, अग्निशमन-यंत्र, बस में स्कूल का नाम, फोन, शांतिदूत का नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर हों।
12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन की क्षमता से 1.5 गुना तक बैठाया जा सकता है।
चालक ग्रे या खाकी रंग की वर्दी पहने। नेम प्लेट पर उसका नाम और मोबाइल नंबर लिखा हो।
शिक्षण संस्थाओं के संचालक संस्था के, अनुबंधित तथा बाहरी वाहन मैजिक-ऑटो की जानकारी अपने पास रखेंगे। जानकारी संबंधित थाने में उपलब्ध करवाएंगे।
शिक्षण संस्थाएं वाहन चालकों के चरित्र सत्यापन फॉर्म यातायात थाने पर देंगे।
छात्राओं को लाने ले जाने वाले वाहनों पर महिला परिचालक लगाया जाए।
शिक्षण संस्थाओं में स्कूली वाहनों से बच्चों को लाते व ले जाते समय स्कूल के बाहर टीचर मौजूद रहें।
बसों में दो गेट व आपातकालीन गेट आवश्यक है।
स्कूली बच्चों को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए सेमिनार लगाए जाएं।