रतलाम। सरकार ने जो स्टॉक लिमिट तय की है। उससे कई गुना कम स्टॉक हमारे पास है। तुअर दाल के दाम बढ़ने से जितनी परेशानी जनता को हो रही है उससे ज्यादा हमें हो रही है। क्योंकि बिक्री 20 फीसदी रह गई है। हम भी चाहते हैं कि दाल के दाम जल्द कम हों ताकि राहत मिले।
यह कहना है शहर के किराना व्यापारियों का। मंगलवार दोपहर में व्यापारी कलेक्टर बी. चंद्रशेखर से मिले और उनसे स्टॉक लिमिट के साथ अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। व्यापारियों ने बताया शनिवार शाम एक्ट लागू हुआ और रविवार सुबह कार्रवाई कर दी। ऐसे में व्यापारी स्टॉक लिमिट का रजिस्टर और पेंटर से भाव सूची कैसे बनवाते। गजट की कॉपी भी किसी व्यापारी के पास नहीं पहुंची थी।
नए एक्ट से कम निकला स्टॉक- प्रशासन ने 7 किराना व्यापारियों पर कार्रवाई कर 502.90 क्विंटल दालें जब्त की थीं। कार्रवाई को नए एक्ट के मान से देखा जाए तो व्यापारियों के पास लीगल स्टॉक मिला। थोक किराना व्यापारी संघ सलाहकार गोविंद अग्रवाल, अध्यक्ष मनोज झालानी, संजय पारख, मणिलाल जैन, लक्ष्मीनारायण पूनमचंद, घनश्याम अग्रवाल, भोजराज नाथानी आदि व्यापारी मौजूद थे।
आज से नया एक्ट
प्रदेश सरकार ने नया एक्ट मप्र आवश्यक वस्तु व्यापारी स्टॉक सीमा तथा जमाखोरी निबंध आदेश 2015 लागू किया है। यह बुधवार से लागू होगा। इसमें फुटकर व्यापारी 40 क्विंटल व थोक व्यापारी 400 क्विंटल का स्टॉक रख सकेंगे। रजिस्टर मेंटेन करना होगा। माल की आवक-जावक दर्ज करना होगी।