पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने पांच किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर पेट्रोल पंपों पर मिलने की अनुमति दे दी थी। यह स्कीम 5 अक्टूबर से लागू कर दी थी। परन्तु चुनाव आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग ने उन पांच राज्यों में पांच किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की स्कीम पर रोक लगा दी है, जहां चुनाव होने हैं।

दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव आचार संहिता लागू होने से फिलहाल इस स्कीम पर रोक लगा दी गई है। आयोग ने मंत्रालय को दिल्ली और दूसरे राज्यों में इन स्कीमों का प्रचार न करने के लिए कहा है। पेटेलियम मंत्रालय की स्कीम के तहत महानगरों में कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर पांच किलो के गैस सिलेंडर मुहैया कराए जाने हैं।

मंत्रालय ने इन खुदरा आउटलेट पर सिलेंडरों को बेचने की अनुमति दे दी थी। इसके साथ ही एलपीजी कनेक्शन की पोर्टेबिलिटी को भी मंजूरी दे दी गई थी। इससे उपभोक्ता सिर्फ एक बटन दबा कर रसोई गैस सिलेंडर डीलर बदल सकता है।

By parshv