ITR में देनी होगी नोटबंदी के दौरान जमा रकम की जानकारी!

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नए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त अब आपको नोटबंदी की अवधि के दौरान बैंक में जमा की गई रकम की जानकारी देनी होगी। नए ITR फॉर्म्स को जल्द आकलन वर्ष 2017-18 के लिए नोटिफाई किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले वर्ष 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक की डीमॉनेटाइजेशन की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति या संस्था की ओर से किए गए सभी डिपॉजिट की जानकारी हासिल करने के लिए एक नया कॉलम बनाया है।

सूत्रों ने बताया कि नया कॉलम सैलरी इनकम वाले व्यक्तियों के लिए ITR-1 या ‘सहज’ फॉर्म में भी जोड़ा जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटबंदी की अवधि के दौरान किसी अघोषित डिपॉजिट की जानकारी देने के लिए ‘ऑपरेशन क्लीन मनी’ और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत टैक्सपेयर्स को मौके दिए थे। अब ITR फॉर्म में नए कॉलम के जरिए सभी डिपॉजिट की जानकारी ली जाएगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘इसके जरिए केवल यह तय करने की कोशिश है कि डीमॉनेटाइजेशन की अवधि के दौरान कितना डिपॉजिट हुआ था। डिपार्टमेंट ने उन मामलों में नोटिस जारी नहीं किए हैं, जहां कम रकम जमा कराई गई थी।’ उन्होंने बताया कि नए ITR फॉर्म में आधार नंबर देने के लिए भी कॉलम होगा। पिछले वर्ष आधार नंबर की जानकारी देना वैकल्पिक था, लेकिन इस वर्ष इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि आधार के इस्तेमाल से ITR का ई-वेरिफिकेशन जारी रहेगा।

अधिकारी ने बताया कि नए आईटीआर-1 या ‘सहज’ फॉर्म को भी आसान बनाया गया है और इसमें सभी डिडक्शंस और एसेट्स और लायबिलिटीज के विवरण के लिए कॉलम एक साथ लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आईटीआर फॉर्म्स को 1 अप्रैल तक जारी किया जा सकता है। ऐसी उम्मीद है कि डिपार्टमेंट नौ अलग-अलग आईटीआर फॉर्म को एकसाथ जारी करेगा। टैक्सपेयर्स 31 जुलाई की डेडलाइन तक अपने आईटीआर भर सकेंगे।