मुंबई । शुक्रवार यानी जुमे का दिन सलमान खान के लिए बड़ी राहत वाला दिन बनकर सामने आया। बांबे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सलमान बेल बांड भरने की औपचारिकता पूरी कर सेशंस कोर्ट से घर को लिए क्या निकले मानो उनके फैंस अपने इस हीरो के लिए पलक पांवड़े बिछाए हुए स्वागत कर रहे थे। सलमान ने घर लौटते वक्त रास्ते में अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया। उन्होंने गाड़ी का शीशा खोलकर हाथ हिलाया और फोटो खिंचवाई।
यही नहीं कई जगह पर उनके प्रशंसकों की भीड़ की वजह से ट्रफिक भी बाधित हुआ। सलमान की गाड़ी जब रेड लाइट पर रुकी तो कई प्रशंसकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। आज सलमान की बॉडी लैंग्वेज भी बदली हुई थी। कई प्रशंसकों ने उनके साथ सेल्फी भी खींची। सलमान भी आज अपने प्रशंसकों को देख खुश थे।
सलमान जब घर पहुंचे तो उनके घर के बाहर उनके फैंस की भीड़ उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सलमान सीधे अपने घर की बालकनी पर पहुंचे और उन्होंने हाथ हिलाकर फैंस का शुक्रिया किया। सलमान के चेहरे पर राहत व सुकून के भाव थे।
इससे पहले, 2002 के हिट एंड रन मामले में सत्र न्यायालय से पांच साल की सजा पाए बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को बांबे हाईकोर्ट ने निचली अदालत से उनको मिली सजा पर अपना फैसला आने तक रोक लगा दी। साथ ही न्यायालय ने सजा को चुनौती देने वाली अभिनेता की याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने अभिनेता का निर्देश दिया कि विदेश जाने से पूर्व वह कोर्ट की अनुमति जरूर लें।
ताजा बेल बांड भरा
न्यायमूर्ति अभय थिप्से ने सलमान को निर्देश दिया कि वह सत्र न्यायालय में सरेंडर कर 30 हजार रुपये का ताजा बेल बांड भरकर जमानत की औपचारिकता पूरी करें। इसके बाद शाम को अभिनेता ने सत्र न्यायालय में समर्पण कर ताजा बेल बांड भरा और जमानत पर रिहा होकर घर लौट गए। दो दिन पहले ही सलमान खान को मुंबई के सत्र न्यायालय ने करीब 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले में पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन उन्हें उसी दिन मुंबई हाईकोर्ट से दो दिन की अंतरिम जमानत भी मिल गई थी।
छुट्टियां शुरू होने से एक दिन पहले मिली राहत
शुक्रवार को सलमान के वकीलों ने उनकी तरफ से हाई कोर्ट में सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की थी, साथ ही उनके लिए जमानत की मांग भी की थी। उच्च न्यायालय ने सलमान की अपील को मंजूर करते हुए सत्र न्यायालय की सजा पर अपना फैसला आने तक रोक लगा दी। साथ ही उन्हें 30,000 रुपयों के बांड एवं इतने की ही सिक्यूरिटी पर जमानत भी देने के निर्देश दिए।
उच्च न्यायालय ने यह फैसला अपनी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने के एक दिन पहले ही दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। लेकिन इसके पहले हिरण शिकार मामला सलमान की मुसीबतें बढ़ा सकता है। इस मामले में अंतिम दौर की जिरह चल रही है। इस पर भी जल्द फैसला आ सकता है।
जज ने उठाए निचली अदालत की कार्यवाही पर सवाल
सुनवाई के दौरान जस्टिस थिप्से ने सत्र न्यायालय में चली कार्यवाही पर कई सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि हालांकि इस बात के पर्याप्त सुबूत हैं कि याचिकाकर्ता स्वयं अपनी गाड़ी चला रहा था, इस मामले में बहस के लायक कई मुद्दे उभरकर आए हैं, जिन पर विचार किया जाना चाहिए। सलमान खान के वकीलों द्वारा मुकदमे में आइपीसी की धारा 304 (2) को शामिल किए जाने को चुनौती दी गई थी। यह धारा गैरइरादतन हत्या से संबंधित है।
भागने वाले शख्स नहीं सलमान
इस पर टिप्पणी करते हुए जज ने कहा कि भविष्य में इस पर विचार एवं समीक्षा की जा सकती है। लेकिन सलमान को राहत देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले के लंबित रहने एवं उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम फैसला आने तक निचली अदालत की सजा निलंबित रहेगी। जज ने कहा कि ये किसी ऐसे व्यक्ति का मामला नहीं है, अपील के दौरान जिसके भागने की गुंजाइश दिखती हो।
इससे पूर्व सलमान के वकीलों एवं अभियोजन पक्ष में करीब डेढ़ घंटे तक बहस चली। जश्न मनायासलमान को जमानत मिलने की खबर से उनके आवास के बाहर जमा प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उत्साही प्रशंसकों ने पटाखे दगा अपनी खुशी का इजहार किए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद खुद सलमान भी काफी तनाव मुक्त दिखे और मुस्कराते हुए कोर्ट से बांद्रा स्थित अपने आवास के लिए रवाना हुए।