बिना अनुमति के उतरे हेलीकाप्टर छोडने के आदेश, आरोपियों की जमानत खारिज

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जयपुर की एक अदालत ने आमेर थाना द्वारा बिना अनुमति के गत आठ जून को एक पंचतारा होटल में बिना अनुमति उतरे जब्त हेलीकाप्टर को आज छोडने के आदेश दिये है।

जांच अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक मुकेश कुमार वर्मा के अनुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनवर अहमद ने जब्त हेलीकाप्टर को एक करोड पच्चीस लाख रूपये के मुचलके भरने मामले का निस्तारण नहीं होने तक हेलीकाप…

जयपुर की एक अदालत ने आमेर थाना द्वारा बिना अनुमति के गत आठ जून को एक पंचतारा होटल में बिना अनुमति उतरे जब्त हेलीकाप्टर को आज छोडने के आदेश दिये है।

जांच अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक मुकेश कुमार वर्मा के अनुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनवर अहमद ने जब्त हेलीकाप्टर को एक करोड पच्चीस लाख रूपये के मुचलके भरने मामले का निस्तारण नहीं होने तक हेलीकाप्टर बिक्री नहीं करने तथा अन्य शर्तो के साथ छोडने के आदेश दिये है। उन्होने बताया कि अदालत के आदेश के मुताबिक हेलीकाप्टर कम्पनी ने आदेश की पालना करने  के बाद हेलीकाप्टर को उडने की मंजूरी दी। पुलिस की ओर से तैनात सुरक्षा गार्ड हटने के बाद हेलीकाप्टर ने गंतव्य स्थान के लिए उडान भरी।

उन्होने बताया कि अदालत ने जयपुर पुलिस आयुक्तालय के पत्र को जालसाजी कर नामंजूर पत्र को मंजूरी में तब्दील करने और बिना मंजूरी के हेलीकाप्टर उतार कर फिल्म अभिनेता सेफ अली खान का जीवन संकट में डालने के आरोप में गिरफ्तार क्रियेशन एंटरटेनमेंट के स्थानीय समन्वयक अजय शर्मा व निर्माता कम्पनी एक्जक्यूटिव प्रोडयूसर राजेश कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी।

गौरतलब है कि आमेर पुलिस ने गत आठ जून को फिल्म अभिनेता सेफ अली खान पर फिल्माये जाने वाले एक विग्यापन शूंटिग के लिए बिना अनुमति ओर जाली दस्तावेज के आधार पर हेलीकाप्टर पंचतारा होटल परिसर में उतारने पर क्रियेशन एंटरटेनमेंट के स्थानीय समन्वयक अजय शर्मा और निर्माता कम्पनी के एक्जक्यूटिव प्रोडयूसर राजेश कुमार को गिरफतार किया था ओैर हेलकाप्टर जब्त कर लिया था।