आठवीं तक की फीस लेने पर कोर्ट ने दिया नोटिस

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इमालवा- जयपुर। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरटीआई कानून के तहत आठवीं तक की पढ़ाई मुफ्त होने के बावजूद छात्रों से फीस वसूलने के मामले में केन्द्र सरकार व केन्द्रीय विद्यालय संगठन को नोटिस जारी कर 15 मई तक जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशियल ज्यूरिस्ट स्वयंसेवी संगठन की अध्यक्ष एडवोकेट कुसुम शर्मा की जनहित याचिका पर यह कार्यवाही की।

याचिका में केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा 8 तक के छात्र-छात्राओं से फीस वसूली को चुनौती देते हुए शिक्षा का अघिकार कानून लागू होने के बाद ली गई फीस लौटाने की गुहार की गई है।