यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता और प्रदेश प्रभारी अमित शाह के खिलाफ भारत के निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कड़ी कार्रवाई करने की याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में बीजेपी नेता अमित शाह द्वारा आजमगढ़ को ‘आतंकवाद की नर्सरी’ कहने पर आपत्ति जाहिर करते हुए मांग की गई थी कि आयोग अमित शाह को आजमगढ़ समेत अन्य जिलों में प्रचार प्रसार करने से रोके.

सोमवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस दिलीप गुप्‍ता की बेंच को याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के वकील द्वारा अमित शाह के बयान के बाद हुई कार्रवाई से अवगत कराया गया. हाईकोर्ट ने आजमगढ़ में सोमवार को ही मतदान होने और चुनाव आयोग द्वारा पहले की गई कार्रवाई को देखते हुए याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया.

बीजेपी नेता अमित शाह के खिलाफ यह याचिका अल्पसंख्यक उत्पीडऩ विरोधी अधिकार मंच की ओर से दायर की गई थी.

By parshv