जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर राज्यसभा की मंजूरी, आरक्षण बिल भी पास

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तीखी बहस के बाद सोमवार को राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अगले 6 महीने के लिए यह फैसला 3 जुलाई से प्रभावी होगा। इसके साथ ही राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल 2019 को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह दोनों प्रस्ताव पिछले शुक्रवार को ही लोकसभा से पारित हो चुके हैं।

इससे पहले कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने चुनाव कराने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए थे, जिस पर अमित शाह ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने के आंकड़े सामने रखते हुए कहा कि सबसे ज्यादा बार आर्टिकल 356 का प्रयोग कांग्रेस की सरकारों ने किया है।