राजधानी में नर्सरी दाखिले को लेकर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बैंच ने प्राइवेट स्कूलों में मैंनेजमेंट कोटा खत्म कर दिया है। साथ ही कार्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल की गाइडलाइंस को जारी रखा जाए। माना जा रहा है कि इस फैसले से नर्सरी दाखिले को लेकर की जा रही मनमानी पर लगाम लगेगी और इनका एकाधिकार समाप्त हो जाएगा।
दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले पर कुछ लोगों का कहना है कि इससे निजी स्कूलों की नर्सरी दाखिले को लेकर की जा रही मनमानी पर लगाम लगेगी। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। स्कूल अब प्वाइंट सिस्टम का निर्धारण मनमाने तरीके से नहीं कर पाएंगे। दो प्रमुख बदलावों में बच्चों का घर से 8 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित स्कूल के लिए 70 अंक दिए जाएंगे।
गौरतलब है कि 18 दिसंबर को दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने नर्सरी एडमिशन पर गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें आठ किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को 70 प्वाइंट और 20 फीसदी मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के आदेश दिए गए थे, जिस पर निजी स्कूलों ने आपत्ति जताई थी। स्कूलों ने कहा था कि उपराज्यपाल की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस स्कूलों की स्वायत्तता के खिलाफ है और सरकारी मदद के बिना चल रहे स्कूलों को खुद का दाखिला नियम बनाने का अधिकार होना चाहिए। स्कूलों का यह भी कहना था कि यह मामला उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।