इमालवा – नई दिल्ली | साकेत कोर्ट ने एक व्यक्ति की शिकायत पर उसकी पत्नी व उसके परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पत्नी व उसके परिजन उसकेफोन पर आपत्तिजनक संदेश भेज रहे हैं, ताकि उसके धर्म की बेइज्जती हो सके। महानगर दंडाधिकारी सौम्या चौहान ने जामिया नगर थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि वह संबंधित धाराओं के तहत महिला व उसके चार परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज करे। अदालत ने कहा कि शिकायत व संबंधित दस्तावेज देखने के बाद पाया गया कि संदेश बहुत आपत्तिजनक हैं और इन्हें जानबूझकर व्यक्ति के धर्म की बेइज्जती के इरादे से भेजा गया। संदेश फोन से भेजे गए हैं, इसलिए पुलिस आइटी एक्ट के तहत मामला बनाए। अदालत ने पुलिस से मामले में 13 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।