इमालवा – नई दिल्ली । निजी स्कूलों में एडवांस फीस के मामले पर हाईकोर्ट ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है. हाइकोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में राजधानी के निजी स्कूलों पर तीन महीने की फीस एडवांस लेने पर रोक लगाई है.
हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल केवल एक महीने की फीस ही एडवांस ले सकेंगे. कोर्ट ने कहा कि तीन महीने की फीस एडवांस में लेना दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन है.
हालांकि फिलहाल इस फैसले के लागू होने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि अभी हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस पर फैसला दिया है, निजी स्कूल इसे डबल बेंच में चैलेंज कर सकते है.
गौरतलब है कि दिल्ली में लगातार फीस का मुद्दा को उठता रहा है. हाईकोर्ट में अभिभावक संघ ने इस मामले में याचिका दायर की थी.