अहमदाबाद: अहमदाबाद की एक निचली अदालत ने बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस में विस्मय शाह को दोषी करार देते हुए 5 साल की सज़ा सुनाई है. इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई थी.
23 फरवरी 2013 के दिन प्रेमचंद्र नगर रोड पर विस्मय शाह ने राहुल पटेल और शिवम् दवे को BMW से टक्कर मारी थी.
शाह मौके से फरार होने में कामयाब हो गए थे, लेकिन चारों तरफ से काफी दबाव पड़ने पर हादसे के दो-तीन बाद उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. कोर्ट के सामने विस्मय शाह ने दावा किया कि हादसे से उनका कोई संबंध नहीं है और उन्हें इसकी जानकारी मीडिया से मिली.
23 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों से साथ विस्मय शाह को जमानत दी.
पुलिस ने विस्मय शाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और उन्हें धारा 304 के तहत आरोपी बनाया. पुलिस ने उनपर लापरवाही के ड्राइविंग करने का भी आरोप लगाया.