महाराष्ट्र: 8 जुलाई से खुलेंगे होटल, गेस्ट हाउस और लॉज, शर्तें होंगी लागू

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देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. महाराष्ट्र कोरोना वायरस के कारण देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है. इस बीच अब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में होटल, गेस्ट हाउस और लॉज को खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि कुछ शर्तों के साथ इन्हें खोलने की अनुमति दी गई है.

महाराष्ट्र में अब होटल, गेस्ट हाउस और लॉज खोले जा सकते हैं. राज्य सरकार ने इन्हें शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है. महाराष्ट्र सरकार के आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर होटल, गेस्ट हाउस और लॉज 33 फीसदी क्षमता के साथ शर्तों को लागू करते हुए 8 जुलाई से खोले जा सकेंगे.

मिशन बिगिन अगेन के पांचवें चरण में होटल, गेस्ट हाउस और लॉज को खोले जाने की अनुमति दी गई है. साथ ही कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा. इस दौरान एंट्री के लिए थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी. इसके अलावा रिसेप्शन पर सुरक्षात्मक ग्लास होना चाहिए.

क्या है शर्तें?

-महाराष्ट्र सरकार के आदेश के मुताबिक कॉमन एरिया, रिसेप्शन पर पेडल आधारिक हैंड सैनिटाइजर रखे होने चाहिए.

-होटल्स को संपर्क रहित प्रक्रियाओं जैसे क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटल पेमेंट आदि को अपनाना चाहिए. साथ ही लिफ्ट में लोगों की संख्या प्रतिबंधित की जाए.

-आदेश के मुताबिक लोगों को मास्क के साथ अनुमति दी जानी चाहिए.

-लोगों को अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना चाहिए.

-इसके अलावा रेस्टोरेंट के क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बैठने की व्यवस्था की जानी होगी. ई-मेन्यू को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

-इसके अलावा गेमिंग क्षेत्र, बच्चों के खेलने की जगह, स्विमिंग पूल और जिम होटल्स में बंद रहेंगे. बड़ी गैदरिंग नहीं होगी.

-हालांकि 33% क्षमता के साथ या अधिकतम 15 लोगों के साथ हॉल का उपयोग किया जा सकता है. इसके अलावा कमरे और सर्विस एरिया को गेस्ट के जरिए खाली करने पर हर बार सैनिटाइज करना होगा.

-वहीं अगर कोई कोरोना वायरस का संदिग्ध या पॉजिटिव मामला सामने आता है तो आवश्यक कार्रवाई करते हुए बीमार व्यक्ति को आइसोलेट करना होगा.

-साथ ही तुरंत अधिकारियों और अस्पताल को सूचित करना होगा. वहीं शख्स के पॉजिटिव पाए जाने के चलते परिसर को सैनिटाइज करना होगा.