मुंबई में नए साल के स्वागत में नहीं होगा जश्न, पुलिस ने जारी की ये गाइडलाइंस

0

कोरोना महामारी के प्रतिबंधों के चलते इस बार नया साल का जश्न फीका पड़ सकता है. कई राज्यों ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगाते हुए गाइडलाइंस जारी की है. मुंबई में भी इस बार सख्ती रहने वाली है. 31 दिसंबर और नए साल को देखते हुए मुंबई पुलिस ने नई गाइडलाइन जारी किया है. मुंबई पुलिस के प्रवक्ता एवं पुलिस उपायुक्त एस चैतन्य ने कहा कि हर बार नए साल के मौके पर लोग जश्न मनाने के लिए यहां जमा होते हैं. हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार लोग जमा नहीं हो पाएंगे. इस बार लोगों को नए साल के मौके पर किसी भी तरह की पार्टी करने की इजाजत नहीं दी गई है. रूफ टॉप, टेरेस, बार और रेस्टोरेंट, बीचेज कहीं पर भी इस बार जश्न मनाने की आजादी नहीं दी गई है.

उन्होंने अन्य प्रतिबंधों और गाइडलाइन को विस्तार से समझाते हुए कहा कि मुंबई में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू है. इसके अलावा हमने इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दिया है. इसलिए कहीं भी चार से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. एक गाड़ी में भी चार से अधिक लोग नहीं बैठ सकते हैं. हालांकि वैसे लोग जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं उन्हें आने जाने की छूट रहेगी.

31 दिसंबर की रात ज्यादातर पुलिस की तैनाती सड़कों पर रहेगी. जूनियर से सीनियर, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सभी अधिकारी सड़कों पर ‘बंदोबस्त ड्यूटी’ के लिए रहेंगे. इसके अलावा सड़कों पर एसआरपीएफ (स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स) की भी तैनाती होगी. एसआरपीएफ की नौ पलटन और 600 होमगार्ड बंदोबस्त ड्यूटी पर तैनात रहेंगे. सभी संवेदनशील जगहों पर दंगा निरोधी पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी. सभी पुलिस थानों के एंटी टेरर सेल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है. इसके अलावा रणनीतिक स्थानों पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीम को भी तैनात किया गया है.

बता दें, ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नये प्रकार के सामने आने की चिंताओं के बीच महाराष्ट्र सरकार ने 22 दिसंबर से पांच जनवरी के बीच नगर निगम वाले इलाकों में एहतियातन रात के कर्फ्यू का ऐलान किया था. पांच या अधिक लोगों के एक साथ जमा होने की स्थिति में भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कार्रवाई की भी पुलिस ने चेतावनी दी थी.