मुंबई में मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड परियोजना पर कोर्ट से कोई स्टे नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि मुंबई के प्रमुख हरित क्षेत्र आरे कालोनी में मेट्रो की शेड परियोजना निर्माण पर रोक नहीं लगायी जायेगी। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने बृहन्नमुंबई नगर निगम के आरे कालोनी में वृक्षों की कटाई, वृक्षारोपण और वृक्षों को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने की तस्वीरों के साथ स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

बृहन्न मुंबई नगर निगम की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को अश्वासन दिया कि आरे कालोनी में अब और वृक्षों की कटाई नहीं हो रही है और शीर्ष अदालत के पहले के आदेश के अनुरूप पूरी तरह से यथास्थिति बनाये रखी जा रही है। पीठ ने कहा कि इस मामले में अब नवंबर में आगे सुनवाई की जायेगी।

मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया था कि उसे 2185 पेड़ काटने की अनुमति मिली थी और वह 2141 पेड़ काट चुका है। यानी कि अब मात्र 44 और पेड़ों को काटा जाना बाकी था। सुप्रीम कोर्ट की रोक पर मुंबई मेट्रो ने कहा था कि शीर्ष अदालत के आदेश का सम्मान करते हुए पेड़ों की कटाई रोक दी गई है।