हाईकोर्ट का नीतीश को झटका, विधायक दल का नेता चुने जाने पर स्‍टे

0

पटना। बिहार में सियासी संकट बीच भंवर में फंसता जा रहा है। हाई कोर्ट ने बुधवार को नीतीश कुमार के जदयू विधायक दल के नेता चुने जाने पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है।

नीतीश कुमार के विधायक दल का नेता चुने जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसले पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि पार्टी को राज्यपाल के आदेश का इंतजार करना चाहिए।

गौरतलब है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा न देने पर मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पार्टी से निष्कासित कर दिया था और बाद में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। इस बाबत मांझी खेमे के विधायक ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

इससे पहले नीतीश कुमार 130 विधायकों का राष्ट्रपति के समक्ष परेड कराने के लिए दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को तुरंत प्रभाव से मुझे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।