दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सुल्तानपुरी सिख दंगा केस में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की याचिका खारिज कर दी है यानि निचली अदालत में सज्जन के खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा। सज्जन के साथ इस मामले में पांच आरोपी हैं। कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का एक मौका मिल गया है।

सुल्तान पुरी सिख दंगा मामले में हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार की याचिका खा…

1984 सिख दंगा: सज्जन को झटका, चलेगा हत्‍या का मुकदमा

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सुल्तानपुरी सिख दंगा केस में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की याचिका खारिज कर दी है यानि निचली अदालत में सज्जन के खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा। सज्जन के साथ इस मामले में पांच आरोपी हैं। कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का एक मौका मिल गया है।

सुल्तान पुरी सिख दंगा मामले में हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही तय हो गया है कि उनके खिलाफ निचली अदालत में मुकदमा चलता रहेगा। दरअसल, इस केस में निचली अदालत में आरोप तय होने के बाद सज्जन कुमार सहित सभी आरोपी हाईकोर्ट चले गए थे, लेकिन हाईकोर्ट से इस बार उन्हें राहत नहीं मिली।

हालांकि इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाए जाने की मांग को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

गौरतबल है कि सुल्तान पुरी दंगा मामले में 6 लोग मारे गए थे और इस मामले में 2005 में सज्जन कुमार के साथ 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। निचली अदालत ने सभी आरोपियों को हत्या और आपसी दुश्मनी को बढ़ावा देने का दोषी पाया था जिसके बाद सभी आरोपियों हाई कोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 24 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हाल ही में हाईकोर्ट ने दिल्ली कैंट सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया था जिसके बाद सिख संगठनों ने दिल्ली में जमकर हंगामा किया था। कोर्ट के इस फैसले से एक बार फिर दंगा पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

By parshv