मुशर्रफ की गिरफ्तारी पर पाक की अपील खारिज

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इंटरपोल ने पाकिस्तान के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है जिसमें उसने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ द्वारा बेनजीर भुट्टो हत्याकांड की जांच में सहयोग न किए जाने पर उनके खिलाफ रेड कॉर्नरनोटिस जारी करने की मांग की थी। इंटरपोल का यह फैसला मुशर्रफ के स्वनिर्वासन से अपनी मुल्क वापसी के कुछ दिनों पहले ही आया है।सूत्रों के हवाले से कहा है कि मुशर्रफ ने पाकिस्… मुशर्रफ की गिरफ्तारी पर पाक की अपील खारिज

इंटरपोल ने पाकिस्तान के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है जिसमें उसने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ द्वारा बेनजीर भुट्टो हत्याकांड की जांच में सहयोग न किए जाने पर उनके खिलाफ रेड कॉर्नरनोटिस जारी करने की मांग की थी। इंटरपोल का यह फैसला मुशर्रफ के स्वनिर्वासन से अपनी मुल्क वापसी के कुछ दिनों पहले ही आया है।सूत्रों के हवाले से कहा है कि मुशर्रफ ने पाकिस्तान लौटने की अपनी योजना की अंतिम बाधा भी पार कर ली है क्योंकि अब उनके सामने इंटरपोल द्वारा गिरफ्तार किए जाने का कोई खतरा मौजूद नहीं है। 2009 की शुरूआत से स्वनिर्वासन में गए 69 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ ने कहा था कि वह इस वर्ष 24 मार्च को पाकिस्तान लौट आएंगे और आगामी चुनावों में अपनी पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नेतृत्व करेंगे। इस्लामाबाद द्वारा मुशर्रफ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के अनुरोध को ठुकराते हुए इंटरपोल मुख्यालय ने पाकिस्तानी अधिकारियों को जवाब भेज दिया। अपने अनुरोध में पाकिस्तान ने मांग की थी कि भुट्टो हत्याकांड के संदिग्ध के रूप में मुशर्रफ के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया जाए। अपने जवाब में इंटरपोल ने कहा कि मुशर्रफ की गिरफ्तारी की संभावना राजनैतिक रूप से प्रेरित लगती है। एजेंसी ने कहा कि इंटरपोल के माध्यम से पाकिस्तान में मुशर्रफ के खिलाफ दर्ज मामला प्रमुख रूप से राजनीतिक चरित्र का प्रतीत होता है। यह दूसरी बार है जब संघीय जांच एजेंसी के अनुरोध को इंटरपोल ने खारिज कर दिया। पिछले साल पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भेजे गए इसी अनुरोध को दस्तावेजों की कमी के चलते इंटरपोल ने खारिज कर दिया था।इसके जवाब में पाकिस्तानी अधिकारियों ने इंटरपोल निदेशक को एक और अनुरोध भेजा। जिसके साथ उन्होंने जांच रिपोर्टें भी भेजीं जिसमें आईएएसआई की काउंटर-इंटेलिजेंस शाखा के पूर्व प्रमुख जावेद इकबाल चीमा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख एजाज शाह के बयानों की प्रतियां और अमेरिकी पत्रकार मार्क सीगेल द्वारा भुट्टो को भेजे गए ईमेल्स और आतंकवाद-रोधी अदालत द्वारा मुशर्रफ के खिलाफ जारी किए गए आदेशों की प्रतियां भी भेजी गईं। मुशर्रफ द्वारा भुट्टो हत्याकांड के जांचकर्ताओं के साथ सहयोग से इंकार किए जाने पर आतंकवाद-रोधी अदालत ने मुशर्रफ को एक भगोड़ा बताते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। अपने हालिया जवाब में इंटरपोल ने कहा कि आंकड़ों और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद ऐसा लगता है कि मुशर्रफ के खिलाफ मामला राजनैतिक प्रकृति का है। 19 मार्च को मुशर्रफ ने सरकार से अनुरोध किया था कि उनके पाकिस्तान लौटने पर उन्हें सुरक्षा दी जाए।