भारत आने वाले इंटरनेशनल हवाई यात्रियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब उन्हें भारत आने पर एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म (SDF) को अपलोड नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन और मास्क के जरूरी नियम को खत्म कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने कहा कि लक्षण पाए जाने पर आईसोलेशन में रहना होगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म अपलोड नहीं अपलोड करने का नियम 22 नवंबर, 2022 को लागू हो जाएगा. ये एयरपोर्ट्स, जल के रास्ते और सड़क से रास्ते आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर भी लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के घटते मामले और कोविड-19 टीकाकरण में विश्व स्तर और साथ ही भारत में बड़ी प्रगति के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस गाइडलाइंस के मुताबिक एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म अपलोड करने के नियम को खत्म कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने कहा कि कोविड को लेकर हालात बदले तो नियमों की फिर से समीक्षा की जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय के नए गाइडलाइंस के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के भारत आने पर डिबोर्डिंग के दौरान फिजिकल डिस्टैंसिंग रखना होगा। स्वास्थ्य विभाग के ऑफिशियल्स द्वारा एंट्री पर सभी यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग करना जरूरी होगा। अगर किसी यात्री में कोरोना का लक्ष्ण पाया जाता है तो उसे फौरन आईसोलेट करना होगा। और तयशुदा मेडिलकल फैसिलिटी में हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लेकर जाना होगा।