कुआलालंपुर।। मलेशिया के एक कोर्ट ने अजीबोगरीब आदेश दिया है। कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि गैर मुस्लिम ‘अल्लाह’ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद कुआलालंपुर के एक ईसाई न्यूज पेपर को ‘अल्लाह’ शब्द का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। अपीलीय कोर्ट ने एकमत से यह फैसला किया।
गौरतलब है कि मलेशियाई सरकार ने कोर्ट से कैथलिक न्यूज पेपर ‘द हेराल्ड’ द्वारा ‘अल्लाह’ शब्द का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग की थी। 2009 में मलेशियाई हाई कोर्ट ने ही न्यूज पेपर को ‘अल्लाह’ शब्द का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। बाद में सरकार ने अपीलीय कोर्ट से हाई कोर्ट के आदेश को रद्द की मांग की थी।
हाई कोर्ट ने दिसंबर 2009 में न्यूज पेपर द्वारा ‘अल्लाह’ शब्द का इस्तेमाल रोकने के लिए गृह मंत्रालय के फैसले को गैरकानूनी करार दिया था। उस वक्त कोर्ट को फैसले के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया था और कई गिरजाघरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी।
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